प्रखंड के सुचना प्रोद्योगिकी केंद्र के सभागार में शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता मे एक बैठक आयोजित किया गया. बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेन्द कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के 11वें चरण में सामान्य ई- रिक्शा एवं एंबुलेंस की अवधि वित्तिय वर्ष 2025 -26 तक विस्तारित की गई है. इस अवधि में पुर्व से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना है. इसके लिये आवेदन लेने का निर्णय लिया गया है. आवेदन केवल उन्हीं जगहों के लिए होंगे जहां रिक्ति है .साथ ही जिस कोटी की रिक्ति है, उसी कोटी के लिए आवेदन लिया जाएगा. पंचायत में 7 अनुसचित जाती, जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग लाभुकों को को इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
वहीं बाल संरक्षण पर कहा कि धारा 83 के तहत कोई भी वयस्क व्यक्ति या उग्रवादी संगठन या समूह नाबालिग बच्चों का उपयोग करता है या काम लेता है तो उसे 7 वर्ष की कैद होगी . साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा, किशोर न्याय बालकों के संरक्षण एवं देख रेख अधिनियम के तहत धार 57 के बारे में बताते हुए कहा कि गोद लेने वाले माता-पिता बच्चों को अच्छा पालन पोषण करना जरूरी होगा. शारीरिक रूप से योग्य, वित्तिय रुप से मजबूत और मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए. दत्तक ग्रहण के लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए. कोई अकेला व्यक्ति या तलाक शुदा व्यक्ति भी बच्चे को गोद ले सकता है लेकिन अकेला रहने वाला पुरुष बच्ची को गोद नही ले सकता है .
वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार ने कहा कि सभी विकास मित्र एवं पंचायत सचिव अपने क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों को विश्वकर्मा योजना अन्तर्गत अधिक से अधिक आवेदन करवाएं. इस मौके पर उपस्थित रहे जिला संख्यक विकास मित्र महेश कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उज्वल कुमार उपकार, सहित सभी विकास मित्र एवं पंचायत सचिव







